कबूतरों को दाना डालना अब पड़ गया महंगा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया FIR का निर्देश

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना डालने पर रोक लगा दी है।

और फिर अदालत ने इस फैसले को लेकर कहा कि ऐसा करने से सार्वजनिक परेशानी और जन स्वास्थ्य के लिए खतरा भी बना रहता है।

और फिर इसके साथ ही कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया कि जो लोग सार्वजनिक जगहों पर दाना डालते हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए।

साथ ही कोर्ट ने कहा कि कबूतरों के झुंड को दाना डालना सार्वजनिक परेशानी उत्पन्न करने वाला काम है।

और इससे लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरा है। और ऐसा करने से लोगों को कई अन्य तरह की बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है।

और फिर अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुंबई नगर निगम को ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में बृहन्मुंबई महानगरपालिका को महानगर में किसी भी पुराने कबूतरखाने को गिराने से रोक दिया था, लेकिन कहा था कि वह इन पक्षियों के लिए दाना डालने की अनुमति नहीं दे सकती है।

ये भी बता दें कि अदालत ने बुधवार को कहा कि अनुमति न मिलने के बावजूद लोग इन कबूतरखानों में कबूतरों को दाना डालना जारी रखे हुए हैं।

और पीठ ने कहा, यह स्थिति अब कानून की घोर अवहेलना की उभरती स्थिति से और भी जटिल हो गई है।

क्योंकि हमारे पहले के आदेश में कबूतरों को दाना डालने व उनके जमावड़े का समर्थन करने वाली याचिकाओं को खारिज भी कर दिया गया था।

और अब नगर निगम के अधिकारियों को इस संबंध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका भी जा रहा है।

साथ ही हाईकोर्ट ने इसके बाद बीएमसी को निर्देशों की अवहेलना कर कबूतरों को दाना डालने वालों को दंडित करने का निर्देश भी दिया है।

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