न्यूज़लिंक हिंदी। PTI अध्यक्ष परवेज इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत,परवेज इलाही को संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के द्वारा धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत ने उन्हें जमानत के खिलाफ पांच लाख रुपये का मुचलका जमा करने का आदेश दिया।
लाहौर की एक अदालत ने पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही को धनशोधन के मामले में मगलवार को जमानत दे दी। देश की शीर्ष भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी ने उनके खिलाफ मामला दायर किया था। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकिंग अपराध अदालत के न्यायाधीश असलम गोंदल ने पंजाब प्रांच के पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत याचिका पर यह आदेश जारी किया है।
इलाही को संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के द्वारा धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उन्हें जमानत के खिलाफ पांच लाख रुपये का मुचलका जमा करने का आदेश दिया। एफआईए ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी नेता इलाही (77 वर्षीय) और उनके बेटे के खिलाफ 20 जून को धनशोधन और संदिग्ध लेन-देन के आरोप में मामला दर्ज किया था। उन्हें अगले दिन हिरासत में ले लिया गया था और बाद में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
अदालत के आदेश के बावजूद रिकॉर्ड जमा करने में विफल रहने के बाद न्यायाधीश गोंदल ने सहयोग न करने वाला रवैया अपनाने के लिए एफआईए पर सवाल उठाया। 26 मई को लाहौर की एक जिला अदालत ने इलाही के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। एक जून को उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें धनशोधन के दो मामलों सहित विभिन्न मामलों में एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया था।
लाहौर उच्च न्यायालय में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाही ने अदालत से इमरान खान और पार्टी उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी की तरह उन्हें भी जमानत देने का अनुरोध किया था। सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के करीबी सहयोगी रहे इलाही को इस साल मार्च में अपनी पूर्व पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-कायद (पीएमएल-क्यू) छोड़ने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

