हिट एंड रन कानून में ज्यादा सजा-जुर्माने का विरोध, ट्रक-बस ड्राइवर्स की हड़ताल, जरूरी सामान की सप्लाई हो सकती है प्रभावित

हिट एंड रन कानून में ज्यादा सजा-जुर्माने का विरोध में देशभर में करीब आधे ट्रकों के पहिए थम चुके हैं। विरोध में शामिल होने वाले ड्राइवरों की संख्‍या धीरे बढ़ती जा रही है।

0
294

न्यूज़लिंक हिंदी।  ड्राइवर रोड पर ट्रक छोड़कर जा रहे हैं। उत्‍तर प्रदेश,मध्‍य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब और उत्तराखंड में आज हालात बिगड़ सकते हैं। आल इंडिया मोटर ट्रांसपार्ट कांग्रेस (गैर राजनीतिक ) ने आज दोपहर में इस संबंध में देशभर के ट्रांसपोर्ट यूनियनों की बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी।

ये भी पढ़े : Ayodhya: प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम की मूर्ति फाइनल, मंत्री ने बताया हनुमान कनेक्शन

कई राज्यों से पेट्रोल-डीजल पंप ड्राई होने की खबरें सामने आ रही हैं। यहां लोगों की लंबी लाइने देखी जा रही हैं। फल, सब्जी, दूध, कृषि के सामानों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। जगह-जगह प्रशासन ट्रांसपोर्टर्स से संपर्क कर आपूर्ति बहाल करवाने में लगा है।

ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा, ‘अभी ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की घोषणा नहीं की है। इस पर फैसला मंगलवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में होगा। अभी ड्राइवर खुद ही गाड़ियां छोड़कर उतर रहे हैं। दूसरों को भी चलाने नहीं दे रहे हैं।

1. हिट एंड रन कानून में क्या बदलाव किया गया है, किस बात का विरोध?
संसद से पारित और कानून बनी भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामलों में ‘लापरवाही से मौत’ में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार यदि चालक के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत होती है और ड्राइवर पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाता है, तो 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना।

ये भी पढ़े : Mathura: कान्हा की नगरी में नव वर्ष मनाने को जुटे लाखों लोग, नव वर्ष के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा जनसैलाब  

2. अब तक क्या कानून है?
आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना), ड्राइवर की पहचान के बाद 304ए (लापरवाही से मौत) और 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत दर्ज किया जाता है। इसमें दो साल सजा का प्रावधान है। वाहन चालक दुर्घटना के बाद भाग जाते थे।

3. ड्राइवरों की चिंता?
मौके पर रहे तो भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है

ट्रकों की हड़ताल का आम आदमी पर असर
इस हड़ताल का आम आदमी पर सीधा असर देखने को मिल सकता है। ट्रकों की हड़ताल होने से दूध, सब्जी और फलों की आवक नहीं होगी और कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। वहीं, पेट्रोल-डीजल की सप्लाई रुकने के आसार हैं, जिससे लोकल ट्रांसपोर्ट और आम लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो सकती है।

भारत में 95 लाख से ज्यादा ट्रक हर साल 100 अरब किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हैं। देश में 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर हैं, जो हर दिन जरूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट करते हैं। हड़ताल के कारण इतनी बढ़ी संख्या में ट्रकों के रुकने से जरूरी चीजों की किल्लत हो सकती है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here