UP News: बच्चों की सुरक्षा पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल बसों में लगेंगे CCTV कैमरे, 3 महीने का समय

यूपी में स्कूली बसों में आए दिन होने वाले हादसों को रोकने और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अहम कवायद की है। प्रदेश में दौड़ने वाली स्कूल वैनों में अब सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा।

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न्यूज़लिंक हिंदी। यूपी में स्कूली बसों में आए दिन होने वाले हादसों को रोकने और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अहम कवायद की है। प्रदेश में दौड़ने वाली स्कूल वैनों में अब सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए शासन स्तर पर यह फैसला लिया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। स्कूलों और वैन संचालकों को सीसीटीवी लगवाने के लिए 3 माह का समय दिया गया है।

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क्या कहता है कानून?
उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 में कहा गया है कि बसों और वैन को पीले रंग से रंगा जाना चाहिए और ‘स्कूल बस’ शब्द को आगे और पीछे दोनों तरफ लिखा जाना चाहिए। वाहनों में प्रेशर हॉर्न या मल्टी-टोन हॉर्न नहीं लगाए जा सकते, न ही आपात स्थिति के लिए उनमें अलार्म घंटी या सायरन लगाया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि वाहनों में अग्निशामक यंत्र, जीपीएस ट्रैकिंग और एक परिचारक भी होना चाहिए।

बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ पर होगी कार्रवाई
स्कूल प्रबंधकों के साथ वैन मालिकों की जिम्मेदारी होगी। इससे सड़क हादसों से लेकर बच्चों के ऊपर होने वाले किसी भी तरह के अपराध पर नजर रखने में मदद मिलेगी। वहीं बस और वैन में सीसीटीवी लगने से स्कूल और वाहन चालक भी जिम्मेदारियों के पालन के लिए प्रोत्साहित होंगे।

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तीन महीने का समय
29 दिसंबर 2023 को जारी आदेश के मुताबिक स्कूली बच्चों की सुरक्षा के अब सभी स्कूल वाहनों में सीसीटीवी अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह नियम मोटर वाहन नियमावली में पहले से मौजूद है। कुछ स्कूल वाहनों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए भी हैं लेकिन इस अधिसूचना के बाद राज्य के सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाने की समय सीमा भी तय कर दी गई है।

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