न्यूज़लिंक हिंदी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई पूर्ण रूप से की गई। सुनवाई के दौरान सेवानिवृत्त जज की अगुवाई में सर्वे की मांग भी की गई।
मथुरा शाही ईदगाह केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। वक्फ बोर्ड की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में दलील दी गई। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर एसएलपी दायर किया गया है।
9 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होनी है। कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सुना। पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया गया था कि 18 दिसंबर को मामले में एडवोकेट पैनल के गठन पर सुनवाई होगी। हालांकि, इस सुनवाई में मुस्लिम पक्ष को भी भाग लेने की अनुमति दी गई थी।
मुस्लिम पक्ष की ओर से इस मामले में अपना पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने केस में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
कहा गया कि सेवानिवृत्त जज की अगुवाई में दो अधिवक्ताओं को भी रख जाएगा । मौके पर ईदगाह मस्जिद पक्ष के प्रतिनिधि भी मौजूद रहें। कोर्ट ने भगवान श्रीकृष्ण का पक्ष सुनने के बाद मामले में दाखिल 18 वादों में बारी-बारी से सुनवाई की। फिलहाल अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान सेवानिवृत्त जज की अगुवाई में सर्वे की मांग की गई। कहा गया कि सेवानिवृत्त जज की अगुवाई में दो अधिवक्ताओं को भी पूर्ण रूप से रख जाए।

