न्यूज़लिंक हिंदी, कानपुर। कानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। बता दे कि मतदान में शामिल होने के लिए एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में अर्जी देकर अनुमति मांगी थी। जिसको कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने अर्जी खारिज कर दी है।
विधायक इरफान की ओर से कोर्ट में दी गई अर्जी में तर्क रखा गया था कि वह सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और राज्यसभा की मतदाता सूची में उनका नाम शामिल है। लोकतांत्रिक देश में मतदान का अधिकार मतदाताओं को संविधान के तहत संवैधानिक अधिकार के रूप में दिया गया है।
राज्यसभा के मतदान में विधायक व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि अपनी विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में मतदान करता है ऐसी स्थिति में उन्हें मतदान में शामिल होने की अनुमति दी जाए।
इरफान की याचिका हुई खारिज
वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि जिस तरह से झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वोटिंग में शामिल होने की अनुमति दी गई थी उसी प्रकार इरफान सोलंकी को भी राज्यसभा चुनाव के मतदान में हिस्सा लेने दिया जाए। लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से इरफान सोलंकी की याचिका को लेकर यह सवाल उठाया गया था कि उनके प्रार्थना पत्र में परोल या शॉर्ट टर्म बेल की गुजारिश की गई है लेकिन माननीय कोर्ट को इसका अधिकार नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने इरफान की याचिका को खारिज कर दिया।
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