न्यूजलिंक हिंदी, दिल्ली। Delhi Liquor Policy Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार करने और 27 अक्टूबर को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजे गये आप सांसद संजय सिंह को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। वह पिछले छह महीने से जेल में बंद थे। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा पर्याप्त सुबूत पेश न करने, पैसों की बरामदी न करने पर कोर्ट ने संजय सिंह को राहत दी है।

एक पैराग्राफ में समझे कोर्ट में आज क्या हुआ
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वारले की बेंच ने ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि ईडी हमें यह बताए कि क्या संजय सिंह को अभी भी कस्टडी में रखे जाने की जरूरत हैं? वो छह महीने से जेल में हैं। अदालत ने कहा कि संजय सिंह के पास से अभी तक कोई पैसा बरामद नहीं किया गया है। दो करोड़ की घूस लेने के मामले में भी ट्रायल के दौरान उनसे पूछताछ हुई है। संजय सिंह ने कहा कि कस्टडी में तीन महीने से भी ज्यादा समय गुजर गया है और इस मामले में मेरा कोई रोल नहीं निकला है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम दो बजे निर्देश देंगे। कोर्ट ने दो बजे दोबारा सुनवाई शुरू की। इस दौरान ईडी ने कहा कि हमें बेल पर कोई ऐतराज नहीं है। जिसके बाद संजय सिंह को बेल दे दी गई।
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दो बार हुई कोर्ट में हुई कार्यवाही
संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि लंच के पहले और लंच के बाद दो कार्यवाही हुई। लंच के पहले कोर्ट ने कहा कि जैसी बहस हुई है उस आधार पर संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। आप इस पर निर्देश लेकर आएं और बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो ये ईडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस पर ईडी ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें बेल दे दी जाए।
आप सांसद संजय सिंह पर आरोप
ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही चार अक्टूबर को ईडी उनके घर पहुंची थी और उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दो मई को जारी की गई थी। जिसमें आप सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया।

