Irfan Solanki Case: सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील, इरफान के वकील ने कहा सजा पर लगाई जाये रोक

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न्यूज़लिंक हिंदी। आगजनी कांड में दोषी करार दिए गए सीसामऊ सीट के सपा विधायक इरफान सोलंकी व उसके भाई रिजवान ने अपने वकील के जरिये गुरुवार को सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। सपा विधायक की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग की गई है। मामले में दोषी करार दिए गए अन्य तीन लोगों ने याचिका दाखिल नहीं की है।

यह है पूरा मामला
डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में 8 नवंबर 2022 को सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ, शौकत अली, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो. एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इरफान सोलंकी, रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ व शौकत अली के खिलाफ एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में एक मार्च को ट्रायल पूरा हो चुका था।

सात साल की सुनाई गई है सजा
3 जून को न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने मामले में फैसला सुनाते हुए सपा विधायक समेत पांचों आरोपियों को आईपीसी की धारा 147, 323,436, 427 व 506 में दोषी करार दिया था। 7 जून को कोर्ट ने इरफान, रिजवान समेत पांचों दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इरफान के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि फैसले के खिलाफ व सजा पर रोक लगाने की हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जल्द सुनवाई की तिथि निर्धारित होगी।

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