न्यूज़लिंक हिंदी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, कहा है कि एलजी MCD में ‘एल्डरमैन’ की नियुक्ति कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह के बिना MCD में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा 1993 के एक्ट में उपराज्यपाल को यह मोलिक अधिकार है। इसके लिए दिल्ली सरकार के सलाह की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एलजी को विधाई अधिकार एमसीडी एक्ट से मिले हैं।
मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को फैसला पूर्ण रूप से सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की बेंच ने मुख्य रूप से की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एलजी को एमसीडी में पार्षदों को नामित करने का अधिकार देने का मतलब है कि वह निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर भी कर सकते हैं।

