कानूनी पेंच में फंस गई अब्दुल्ला आज़म की रिहाई, अब खटखटाना पड़ेगा हाईकोर्ट का दरवाजा

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न्यूजलिंक हिंदी। सपा सरकार में सबसे असरदार मंत्री रहे आज़म खां के बेटे अब्दुल्ला आज़म की मुश्किल फिलहाल हल होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा ज़मीन कब्ज़ेदारी के आरोप में सज़ा काट रहे सपा नेता की ज़मानत अर्ज़ी मंज़ूर कर ली, लेकिन रिहाई होने में कानूनी पेंच आड़े आ गया। रिहाई के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। तब कहीं हरदोई जेल में बंद कैदी नंबर-653 की रिहाई मुमकिन हो सकती है।

आज़म खां बकरी चोरी के अलावा कई और आरोपों के चलते सीतापुर और बर्थ सर्टिफिकेट में धांधली व ज़मीन पर कब्ज़ेदारी के आरोप में अब्दुल्ला आज़म हरदोई जेल में बंद हैं। जेल में कैदी नंबर-653 की पहचान वाले अब्दुल्ला आज़म बैरक नंबर-21 में सज़ा काट रहें है।

वैसे एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हे ज़मानत तो दे दी है,लेकिन कानूनी पेंच के चलते अभी रिहाई नहीं हो सकती है। सपा नेता के वकील ज़ुबैर अहमद खां ने बताया है कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म की ज़मानत मंज़ूर कर दी है,लेकिन कुछ कानूनी बारीकियों की वजह से रिहाई मुमकिन नहीं है,इसके लिए हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा और उसके बाद ही सपा नेता जेल बाहर आ सकते है।

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