सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली तो होगी कानूनी कार्रवाई, सीएम योगी की सख्ती, चलेगा मानहानि का मुकद्दमा

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न्यूज़लिंक हिंदी। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर अब सख्त कार्रवाई करने की संयुक्त तैयारी कर ली है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तथ्यहीन, आपत्तिजनक और राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने को लेकर करीब कार्रवाई का मुख्य प्रावधान पास किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 को मुख्य मंजूरी दे दी गई है।
इसमें जहां सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी व फर्म को विज्ञापन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, वहीं अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी मुख्य रूप से पास किए गए हैं।

इसमें उम्र के तक की सजा का प्रावधान किया गया है, प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी और उसके लाभ को लोगों तक डिजिटल व सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने के लिए यह नीति लाई गई है। जिसके तहत एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को प्रदर्शित किए जाने के लिए इनसे संबंधित एजेंसी व फर्म को विज्ञापन देकर मुख्य प्रोत्साहित भी किया जाएगा।

इससे बड़ी संख्या में रोजगार भी मिल सकेगा, इस नीति के तहत सूचीबद्ध होने के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर व फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में भी बांटा गया है। एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के एकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लूएंसर को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपये प्रतिमाह भी निर्धारित की गई है।

यू ट्यूब पर वीडियो, शार्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रतिमाह ही निर्धारित की गई ,
राष्ट्र विरोधी कंटेट पोस्ट करने पर कार्रवाई इस संबंध में नीति लाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत निदेशक सूचना शिशिर सिंह ने ये भी बताया कि पोस्ट किया गया कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अभी आईटी एक्ट के तहत होती थी कार्रवाई, अब उम्रकैद तक की सजा मुकर्रर की गई है।

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