अगर ATM से निकल आए कटे-फटे नोट, तो बिल्कुल घबराइए मत, जान लीजिए नियम

0
158

न्यूज़लिंक हिंदी। अगर एटीएम मशीन से आपको कटे-फटे या गंदे नोट मिलने की संभावना है, ये खराब नोट किसी काम के नहीं होते और दुकानदार इन्हें लेने से मना भी कर सकते हैं।

हालांकि यह आपको परेशान भी कर सकता है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के नियम बताते हैं कि आप इन्हें आसानी से नए नोटों से बदल भी सकते हैं। गंदे नोट वे होते हैं जो गंदे हो गए हों और थोड़े कटे हुए हों। जिन नोटों के दो सिरे पर नंबर होते हैं, यानी 10 रुपये या उससे ज्यादा मूल्य के नोट जो दो टुकड़ों में हों, उन्हें भी गंदे नोट भी माना जाता है।

इन नोटों को किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा, किसी भी निजी क्षेत्र के बैंक की करेंसी चेस्ट शाखा या किसी भी RBI के जारी करने वाले कार्यालय के काउंटर पर बिना किसी फॉर्म को भरे और फिर बदला जा सकता है।

जब कोई व्यक्ति पांच नोटों तक का टुकड़ा पेश करता है, तो गैर-चेस्ट शाखाओं को आम तौर पर नोटों का मूल्यांकन करना चाहिए और काउंटर पर विनिमय मूल्य का भुगतान भी करना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति पांच से अधिक नोट प्रस्तुत करता है, जिनका मूल्य 5,000 रुपये से कम है, तो निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वह ऐसे नोटों को अपने बैंक खाते के विवरण के साथ बीमाकृत डाक द्वारा किसी नजदीकी करेंसी चेस्ट शाखा में भेज दे या उन्हें व्यक्तिगत रूप से बदलवा ले।

इन नोटों को किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा, किसी भी निजी क्षेत्र के बैंक की करेंसी चेस्ट शाखा या किसी भी RBI के जारी करने वाले कार्यालय में बदला भी जा सकता है। RBI के अनुसार, कोई भी फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है।

इस मामले में, यदि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये के अधिकतम मूल्य के 20 नोटों तक का टुकड़ा पेश करता है, तो लेंडर को उन्हें काउंटर पर मुफ्च में बदलना चाहिए। जब कोई व्यक्ति 20 से ज्यादा नोट या 5,000 रुपये से ज्यादा मूल्य के नोट पेश करता है, तो बैंक उन्हें रसीद के आधार पर स्वीकार कर सकते हैं,जिसका मूल्य बाद में जमा भी किया जाएगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here