रायबरेली: परशदेपुर में दंगे के 21 आरोपी 15 साल बाद दोषमुक्त, शिव मंदिर में मूर्ति स्थापना को लेकर हुआ था तनाव

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रायबरेली के परशदेपुर में 15 वर्ष पहले हुए दंगे के सभी 21 आरोपी दोष मुक्त हो गए। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी प्रकाश ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 21 मार्च 2010 को परशदेपर के मुख्य चौराहे पर रमेश कौशल के घर के पास स्थापित मंदिर में शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करने के लिए बारात निकाली गई थी। बारात के अंसार चौक से जिल्ला बाजार की गली में पहुंचते ही दो समुदाय आमने-सामने आ गए। दोनों समुदायों में पत्थरबाजी हुई और कई स्थानों पर तोड़-फोड़ की गई। काफी मशक्कत के बाद प्रशासन ने दंगे पर काबू पाया था।

मामले में तत्कालीन डीह थानाध्यक्ष भुनेश्वर पांडेय की तहरीर पर दोनों समुदाय के 22 लोगों पर अपराध संख्या 254/2010 के तहत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। अधिवक्ता भगौती प्रसाद यादव व अधिवक्ता निधि चंद्रा ने बताया कि 15 वर्ष तक मुकदमा चलने के बाद एफटीसी सेकेंड कोर्ट की न्यायाधीश पल्लवी प्रकाश द्वारा सभी 21 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। जबकि एक आरोपी अलीहसन की मौत हो गई थी।

10 दिन तक बंद रहीं थीं दुकाने
दंगे के कई दिनों बाद तक शांति स्थापित ना होने पर तत्कालीन मंडलायुक्त प्रशांत कुमार द्विवेदी और आईजी केएल मीणा ने 26 मार्च 2010 को परशदेपुर का दौरा कर मंडी समिति में दोनों पक्षों के साथ बैठक की थी। उन्होंने दोनों पक्षों से सांप्रदायिक सौहार्द कायम करते हुए दुकानें खोलने का आह्वान किया था। आक्रोशित व्यापारियों ने 10 दिन तक दुकानें बंद रखी थी। तत्कालीन एसपी पीके मिश्र, एसडीएम सलोन अशोक श्रीवास्तव, सीओ विश्राम राय ने लोगों से शांति बनाए रखने के साथ ही पहले की तरह भाईचारा बनाने का आह्वान किया था। जिसके बाद 30 मार्च से दुकानें खुलनी शुरू हुई थी।

ये आरोपी हुए दोषमुक्त
बद्री प्रसाद उर्फ गुड्डू निवासी देहली बाजार, बल्दीराय सुल्तानपुर, नीरज निवासी एनटीपीसी कॉलोनी ऊंचाहार, ज्ञानचंद्र निवासी रांकी, प्रतापगढ़, सुशील कुमार निवासी अमेठी, मुन्ना यादव निवासी पूरे रहिया, थाना डीह, राजकुमार मौर्या निवासी परशदेपुर, सूरजपाल सिंह निवासी बरावां, परवेश कुमार निवासी निनावां, सुरेंद्र यादव निवासी गहेरियन थाना डीह, परशदेपुर निवासी पंकज मोदनवाल, अनिल सिंह, चंदन कुमार, अनिल कुमार उर्फ रामू, चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, मो अनीश, मो. शकील, मो. आरिफ, मो. इस्लाम, रमेश वैश्य, राजेश कुमार और महेश साहू।

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