टोल टैक्स के नियमों में फिर हुआ बदलाव, जानिए यूपीआई से भुगतान करने पर इतना देना होगा शुल्क

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केंद्र सरकार ने अब टोल टैक्स के नियमों में फिर बदलाव किया है। यानि कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक़, 15 नवंबर से टोल प्लाज़ा में यूपीआई से भुगतान करने पर 1.25 गुना ही शुल्क देना पड़ेगा।

और फिर पीआईबी की ओर से जारी प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि 15 नवंबर से वैध फ़ास्टैग के बिना राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश करने वाले वाहनों का शुल्क यूपीआई के ज़रिए भी चुकाया जा सकेगा।

लेकिन इस स्थिति में नियमित टोल राशि का 1.25 गुना शुल्क ही लिया जाएगा। इसके साथ ही वर्तमान में जिन वाहनों में वैध फ़ास्टैग नहीं लगा होता है, उन्हें नक़द में दोगुना टोल टैक्स चुकाना भी पड़ता है।

इसके साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ये भी कहा कि डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना हैं।

और ग़ैर-फ़ास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए टोल प्लाज़ा पर नक़द लेनदेन को ख़त्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण क़दम उठाते हुए भारत सरकार ने ही राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन भी किया है।

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