दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय ने अब बकरीद को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी की हैं.और फिर यह जानकारी दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने ही दी।
फिर आगे उन्होंने ये भी बताया, बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह ग़ैर-क़ानूनी है। फिर ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुक़दमा भी दर्ज किया जाएगा।
फिर आगे उन्होंने यह भी कहा, सार्वजनिक स्थलों, गली, सड़कों पर कुर्बानी की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। और फिर ऐसा करने वालों पर भी क़ानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
और फिर कपिल मिश्रा ने ये भी बताया, कुर्बानी के बाद सीवर, नाली या सार्वजनिक स्थलों पर वेस्ट डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है। और फिर कुर्बानी सिर्फ़ वैध स्थलों पर ही की जा सकती है।