सोने-चांदी पर टैक्‍स को लेकर अब आया बड़ा अपडेट, खत्‍म हो सकती है GST छूट

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सोने-चांदी पर अब मिलने वाली टैक्‍स छूट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है।

और विदेशों से गोल्‍ड, सिल्‍वर और प्‍लैटिनम का आयात करने वाली नॉमिनेटेड एजेंसियों को मिलने वाली GST छूट खत्‍म भी की जा सकती है।

और सोना-चांदी या प्लैटिनम आयात करने वाले बैंकों के लिए भी टैक्‍स छूट की ये राहत भी खत्‍म हो सकती है।

फिर ये भी बताया है कि GST काउंसिल बैंकों और खास एजेंसियों को सोना, चांदी और प्लेटिनम के इंपोर्ट पर मिलने वाली इंटीग्रेटेड GST छूट को खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार भी कर सकती है।

फिर अभी, सोना, चांदी और प्लेटिनम के इंपोर्ट पर 3% IGST भी लगता है। हालांकि, जब बैंक और सरकार की ओर से समय-समय पर लिस्ट की गई खास एजेंसियां ​​इन कीमती धातुओं का इंपोर्ट भी करती हैं।

तो इस टैक्स से छूट मिलती है। और सूत्रों ने बताया कि 7 अक्टूबर को GST काउंसिल, जिसमें केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं, बैंकों और खास एजेंसियों को 2017 में दी गई टैक्स छूट को वापस लेने पर विचार भी करेगी।

ये भी बताया गया कि सोने-चांदी और प्‍लैटिनम के ऐसे इंपोर्ट पर GST की छूट 2017 में इसलिए दी गई थी।

ताकि उस समय सख्ती से नियंत्रित व्यापार को आसान भी बनाया जा सके। और उन्होंने कहा कि छूट वापस लेने के बाद, बुलियन एक्सचेंज और ये एजेंसियां ​​टैक्स के मामले में एक ही स्तर पर आ भी जाएंगी।

इसके अलावा गैर-जरूरी इंपोर्ट को कम करने के लिए, मई में सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% और प्लेटिनम पर 6.4% से बढ़ाकर 15.4% भी कर दी थी।

फिर ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध के बाद इंपोर्ट बिल बढ़ने से रुपये पर दबाव के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोना न खरीदने की अपील भी की थी।

और अप्रैल-अगस्त 2026-27 में सोने का इंपोर्ट 3.38% बढ़कर 17.47 बिलियन डॉलर भी हो गया, जबकि चांदी का इंपोर्ट 8.81% घटकर 1.74 बिलियन डॉलर ही रह गया।

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