बॉम्बे हाई कोर्ट अब इमरान ख़ान की याचिका पर 26 अक्तूबर को करेगा सुनवाई

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता इमरान ख़ान की याचिका पर अब सुनवाई के लिए 26 अक्तूबर की तारीख़ तय की है।

और फिर इमरान खान ने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की ओर से जारी ‘लीव इंडिया नोटिस’ को चुनौती भी दी है।

साथ ही लाइव लॉ के मुताबिक़, याचिका में इमरान ख़ान की ओर से दलील भी दी गई है कि नोटिस जारी करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौक़ा भी नहीं दिया गया।

और उन्होंने यह भी कहा है कि नोटिस ओवरसीज़ सिटिज़न ऑफ़ इंडिया कार्डधारकों को क़ानून के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन भी करता है।

साथ ही मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने सोमवार को याचिका पर ही सुनवाई के लिए 26 अक्तूबर की तारीख़ भी तय की।

और फिर सुनवाई से पहले याचिका का उल्लेख किए जाने के दौरान बेंच ने पूछा कि क्या इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ पहले से कोई आपराधिक मामला भी दर्ज है।

फिर इस पर इमरान के वकील वेंकेटेश धोंड ने ये भी कहा कि उनके ख़िलाफ़ ऐसा कोई पूर्व रिकॉर्ड भी नहीं है।

फिर इमरान ख़ान को 10 अक्तूबर को मुंबई पुलिस ने अगस्त क्रांति मैदान में हुए प्रदर्शन के दौरान हिरासत में भी लिया था।

फिर इस प्रदर्शन में एसआईआर के तहत मतदाता सूची में संशोधन के मुद्दे पर ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग भी की गई थी।

और फिर प्रदर्शन के बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी।

और शिकायत में उन्होंने इमरान ख़ान के अमेरिकी नागरिक होने का हवाला भी देते हुए कथित क़ानूनी उल्लंघन के मामले में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग भी की थी।

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