अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक टैरिफ़ पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है।
और फिर इस फ़ैसले से ट्रंप की आर्थिक नीतियों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बड़ा झटका भी माना जा रहा है।
साथ ही कोर्ट ऑफ़ इंटरनेशनल ट्रेड ने फै़सला सुनाया है कि व्हाइट हाउस की ओर से लागू किया गया आपातकालीन क़ानून राष्ट्रपति को यह एकतरफ़ा अधिकार बिल्कुल भी नहीं देता कि वह लगभग हर देश पर टैरिफ़ लगा सकें।
और फिर मैनहट्टन स्थित अदालत ने कहा कि अमेरिकी संविधान कांग्रेस को अन्य देशों के साथ व्यापार करने को लेकर विशेष शक्तियां देता है और इसमें अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के राष्ट्रपति के दायित्व द्वारा अतिक्रमण बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता।
और साथ ही कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के व्हाइट हाउस में लौटने के बाद चीन, मेक्सिको और कनाडा पर लगाए गए अलग-अलग टैरिफ़ पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है।
और फिर कुछ ही मिनटों के अंदर ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट के इस फै़सले को लेकर अपील भी दायर कर दी है।