न्यूज़लिंक हिंदी, कानपुर। सपा विधायक इरफान सोलंकी के नाम दर्ज राइफल और पिस्टल के लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। कानपुर डीएम कोर्ट में सुनवाई के बाद लाइसेंस निरस्त करने का फैसला लिया गया। विधायक पर 18 मुकदमें के बाद यह फैसला लिया गया है।
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सपा विधायक अभी महाराजगंज जेल में बंद हैं। इससे पहले विधायक की पत्नी नसीम सोलंकी अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित के साथ जाजमऊ थाने में राइफल सरेंडर कर चुकी हैं। डीएम विशाख जी के मुताबिक लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
विधायक ने चकेरी थाना के अंतर्गत अपने पते पर दोनों लाइसेंस बनवाए थे। विधायक के खिलाफ दर्ज मुकदमे लाइसेंस निरस्त करने के लिए पुलिस ने डीएम को रिपोर्ट सौंपी थी। संयुक्त पुलिस आयुक्त की ओर से सपा विधायक के खिलाफ जो रिपोर्ट डीएम कोर्ट को भेजी गई थी, उसमें 18 मुकदमों का जिक्र है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक आगजनी प्रकरण से पहले सपा विधायक के खिलाफ छह नहीं बल्कि दस मुकदमे दर्ज हुए। रिपोर्ट में विधायक को अपराधी किस्म का बताया गया है। ये भी बताया गया है कि विधायक लाइसेंसी शस्त्र के दम पर मारपीट, झगड़ा फसाद, आगजनी, रंगदारी मांगना, हत्या का प्रयास, जमीनों पर अवैध कब्जा करने के अभ्यस्त अपराधी है।

