अमेरिका : अब सुप्रीम कोर्ट जन्म के साथ मिलने वाली नागरिकता पर, करेगा सुनवाई

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अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अब यह तय करने के लिए एक मामला सुनने पर सहमति भी जताई है कि क्या अमेरिका में जन्मे कुछ बच्चों को नागरिकता का संवैधानिक अधिकार मिलता है।

और फिर इस साल जनवरी में पद संभालने के पहले दिन ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर भी किए थे।

इसके साथ ही इस आदेश के तहत अवैध रूप से देश में रह रहे मौजूद माता-पिता के यहां पैदा बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता देने की व्यवस्था भी ख़त्म की जानी थी। लेकिन निचली अदालतों ने इस फै़सले पर पूर्ण रोक लगा दी थी।

और फिर अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई की तारीख़ अभी तय नहीं हुई है और ये भी माना जा रहा है कि आख़िरी फै़सला आने में कई महीने भी लग सकते हैं।

इसके साथ ही कोर्ट का निर्णय ट्रंप की इमिग्रेशन नीति और अमेरिकी नागरिकता के मायने, दोनों पर ही बहुत ही गहरा असर डाल सकता है।

और फिर क़रीब 160 साल से अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में यह सिद्धांत भी शामिल है।

कि देश में जन्म लेने वाला हर बच्चा अमेरिकी नागरिक होगा, लेकिन यह नियम राजनयिकों और विदेशी सैन्य अधिकारियों के बच्चों पर ही लागू नहीं होता।

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