न्यूज़लिंक हिंदी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली ईडी की याचिका पर आदेश को संयुक्त रूप से सुरक्षित रख लिया। ED की याचिका पर 25 जून को HC का आदेश भी आ सकता है।
अब अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। गुरुवार को केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दो दे थी, लेकिन शुक्रवार को इस मामले में ट्विस्ट आया। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी।
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने श्री केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलील भी दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की पीठ के समक्ष श्री राजू ने कहा, ट्रायल कोर्ट का आदेश पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। अदालत ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। यह अदालत का बिल्कुल गलत बयान है।
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगाने पर एएसजी एसवी राजू ने कहा, केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी गई है और अंतिम आदेश 2-4 दिनों में आएगा और जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई बाद में होगी और नोटिस भी दिया गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगाने पर आप लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव नासियार का कहना है, ईडी की मंशा है कि जो राहत दी गई है, उस पर किसी भी तरह से अमल बिल्कुल भी न हो,सोमवार या मंगलवार तक कोर्ट स्थगन आवेदन पर अपना आदेश देगी और उस आदेश के अनुसार तय किया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल अब कब बाहर आएंगे।

