न्यूज़लिंक हिंदी। प्रयागराज से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ की एक अदालत ने 6 महीने कारावास की सजा सुनाई है। साथ में जुर्माना भी लगाया है। उन्हें 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषी पाया गया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने यह सजा सुनाई। हालांकि, सजा सुनाए जाने के कुछ ही देर बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।
BJP MP from Prayagraj Rita Bahuguna Joshi sentenced to 6 months imprisonment and a fine of Rs 1000 by Lucknow's MP MLA court in a case of violation of the code of conduct registered against her in Krishna Nagar police station of Lucknow on February 17, 2012.
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— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 2, 2024
बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी पर 17 फरवरी 2012 को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लखनऊ के कृष्ण नगर थाने में केस दर्ज हुआ था। प्रचार का समय खत्म होने के बावजूद रीता बहुगुणा जोशी कैंट विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर प्रचार कर रहीं थीं।
रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं, वह साल 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रही हैं। यह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी हैं। रीता बहुगुणा जोशी 20 अक्टूबर 2016 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थीं और साल 2019 के चुनाव में वह प्रयागराज (इलाहाबाद) से सांसद बनीं।
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