न्यूज़लिंक हिंदी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को संदेशखाली मामले में मुख्य आरोपी और फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर अपने आदेश को स्पष्ट किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस के साथ-साथ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी गिरफ्तार कर सकते हैं।
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दरअसल, राज्य के महाधिवक्ता की प्रार्थना पर अदालत ने 26 फरवरी के अपने आदेश को स्पष्ट किया जिसमें उसने पुलिस प्राधिकारी को शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत ने अपने 7 फरवरी के आदेश में केवल ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए एकल पीठ द्वारा सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस की संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन पर रोक लगाई थी।
खंडपीठ ने निर्देश दिया कि फरार शेख को गिरफ्तार करने के लिए “सीबीआई या ईडी भी स्वतंत्र होगी”, यह देखते हुए कि वह काफी समय से फरार है। ईडी के अधिकारियों पर 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली में लगभग 1,000 सदस्यीय भीड़ द्वारा हमला किया गया था, जब वे राज्य में कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में शेख के परिसर की तलाशी लेने गए थे।

