न्यूज़लिंक हिंदी। केंद्र सरकार ने हाल ही में गंभीर मरीजों के ICU में भर्ती करने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। बता दे की इसके मुताबिक, परिवार के लोगों की सहमति के बिना अस्पताल मरीज को ICU में एडमिट नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा यदि किसी मरीज का इलाज नहीं हो पा रहा, सेहत में सुधार नहीं हो रहा तो अस्पताल जानबूझकर उसे ICU में नहीं रख सकेंगे।
दरअसल, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 डॉक्टरों की टीम की सिफारिशों के आधार पर यह गाइडलाइन जारी की है। इन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, महामारी या आपदा की स्थिति में जहां साधन सीमित हों, वहां जरूरतमंद मरीज को प्राथमिकता दिए जाने को कहा गया है।
इस गाइडलाइन के मुताबिक, अगर किसी पेशेंट को हेमोडायनामिक इनस्टेबिलिटी, ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, मेजर हार्ट अटैक आया हो, कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, खून की उल्टियां हो रही हों, ऑर्गन सपोर्ट की जरूरत हो, मेडिकल कंडीशन या बीमारी गंभीर होने की संभावन हो तो उन्हें ICU में भर्ती किया जा सकता है।
इसके अलावा, ऐसे पेसेंट जिन्हें बेहोशी की हालात में रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़े, क्रिटिकल बीमारी की कंडीशन में इंटेंसिव मॉनिटरिंग की जरूरत पड़े, सर्जरी के बाद जब तबीयत बिगड़ने का डर हो, मेजर इंट्राऑपरेटिव कॉम्पलिकेशंस से गुजर रहा हो, उन्हें ICU में भर्ती किया जा सकता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में लगभग 1 लाख आईसीयू बेड हैं, जिनमें से अधिकतर प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं। एडवोकेट और पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट अशोक अग्रवाल ने कहा, गरीब लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाते हैं, उन्हें आईसीयू बेड ICU बेड आसानी से नहीं मिल पाता है।
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मरीजों को उनकी कंडीशन के बेस पर आईसीयू देखभाल के लिए प्राथमिकता देने का विचार आपदा की स्थिति के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर सरकार को सभी को महत्वपूर्ण देखभाल प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिए।
दरअसल, प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू बेड के चार्ज नॉर्मल बेड की तुलना में 5-10 गुना अधिक होते हैं। ऐसे में अक्सर प्राइवेट हॉस्पिटल में बेवजह आईसीयू बेड में भर्ती करवाने के मामले सामने आए हैं।