पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अब एक अदालत ने 17 साल जेल की सजा सुनाई है।
और फिर तोशाखाना-2 केस में पीटीआई पार्टी के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी को ये सजा फेडरल इनवेस्टीगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने ही सुनाई है।
और फिर यह मामला मई 2021 में सऊदी अरब दौरे के दौरान ही इमरान खान को उपहार में दिए गए महंगे बुल्गारी गहने के सेट की बहुत कम कीमत पर ही खरीद से जुड़ा है।
और फिर यह फैसला रावलपिंडी की अडियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान विशेष जज केंद्रीय शाहरुख अरजुमंद ने सुनाया, जहां इमरान खान कैद हैं।
इसके अलावा इमरान को कुल मिलाकर 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। और फिर इमरान खान को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 409 के मामले में 10 साल की कठोर कारावास भी झेलना होगा।
और फिर साथ ही लोक सेवकों के आपराधिक कदाचार के तहत 7 साल की सजा भी दी गई। इसके साथ ही बुशरा बीबी को भी इन्हीं दोनों आरोपों में 17 साल की सजा दी गई है।
और फिर दोनों इमरान और बुशरा पर 1 करोड़ 64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। और फिर जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।