न्यूज़लिंक हिंदी। शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को देशभर के कोचिंग संस्थानों के लिए नए दिशा-निर्देश पूर्ण रूप से जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं।
देशभर के कोचिंग संस्थानों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नई गाइडलाइन लेकर आया है, इस गाइडलाइन में साफ-साफ कहा गया है कि किसी भी छात्र जिसकी उम्र 16 साल से कम है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। वहीं, शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर भी लगाम लगाई है।
एजूकेशन मिनिस्ट्री द्वारा जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि कोचिंग संस्थान प्रत्येक छात्र से किसी भी प्रकार के नोट्स, सामग्री के लिए कोई शुल्क नहीं वसूलेंगे,वहीं, किसी कारणवश कोई छात्र बीच सत्र में ही कोचिंग छोड़ता है तो उसे शेष अवधि की बची फीस 10 दिनों के भीतर लौटानी होगी।
कोई छात्र अगर हॉस्टल में रह कर पढ़ाई कर रहा है तो और बीच सत्र में हॉस्टल छोड़ता है तो हॉस्टल फीस के साथ-साथ मेस फीस भी वापस करनी होगी,सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी स्पेशल कोर्स के लिए फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, कोर्स के समय में इजाफा किया जा सकता है।
शिक्षा मंत्रालय ने अपने दिशा-निर्दशों में पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाने की बात कही है। पहली बार 25 हजार तक जुर्माना वसूलने को पूर्ण रूप से कहा है,दूसरी बार अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो 1 लाख तक जुर्माना भी भरना होगा।

