न्यूज़लिंक हिंदी। अनैतिक आचरण के आरोप में लोकसभा से निष्काषित टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आज अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गुहार ठुकराते गुए संपदा निदेशालय के उस नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके ज़रिए उन्हें सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया है। शुक्रवार को संपदा निदेशालय का टीम मोइत्रा के बंगला को खाली करवाने के लिए पहुंची।
"House number 9B Telegraph Lane in New Delhi occupied by Mahua Moitra was fully vacated by 10 am today morning and the possession was handed over by her lawyers to the Directorate of Estates who are inspecting and engaged in due process. The premises were vacated before… https://t.co/hBo5UFfzk6
— ANI (@ANI) January 19, 2024
अधिकारियों के आने से पहले खाली किया बंगला
बंगले को महुआ के वकीलों द्वारा संपदा निदेशालय को सौंप दिया गया। अब अधिकारी बंगले का निरीक्षण कर रहे हैं। वकीलों ने कहा कि अधिकारियों के आने से पहले ही परिसर खाली कर दिया गया था और कोई निष्कासन नहीं हुआ है। इससे पहले आज अधिकारियों की एक टीम भेजी गई थी।
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संपदा निदेशालय ने दिया था नोटिस
संपदा निदेशालय ने मोइत्रा को घर खाली करने का नोटिस देते हुए कहा था कि अगर महुआ मोइत्रा खुद से सरकारी बंगला खाली नहीं करती हैं, तो उन्हें कानून के हिसाब से उन्हें वहां से निकाला जा सकता है। इसके लिए बल का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके बाद सरकार ने अपने नोटिस में कहा कि टीएमसी सांसद को बंगला खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। अदालत ने भी इस मामले में कहा कि मोइत्रा को यह साबित करने में विफल रहीं कि वो अनधिकृत कब्जाधारी नहीं हैं।
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दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत
गुरुवार को, मोइत्रा को दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली थी। उन्होंने कोर्ट से DoE नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें उन्हें सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया था। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने कहा कि अदालत के समक्ष कोई विशेष नियम नहीं लाया गया है जो सांसदों के विधायक बनने के बाद उन्हें सरकारी आवास से बेदखल करने से संबंधित हो।

