न्यूज़लिंक हिंदी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को व्यक्तिगत तौर पर संयुक्त रूप से आतंकवादी घोषित किया गया है।
कोर्ट ने ये भी कहा कि, इस वजह से दाऊद के गिरोह डी-कंपनी से जुड़े होने के लिए ही किसी पर यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है,बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि, इस संबंध में डी कंपनी के गिरोह पर कड़े कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच की इस टिप्पणी के बाद अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद की डी- कंपनी के साथ जुड़े होने और ड्रग्स जब्ती मामले में 2022 को गिरफ्तार किए गए दो शख्स को पूर्ण जमानत भी दे दी।
एटीएस ने दावा किया था कि फैज भिवंडीवाला, जिसके पास से 600 ग्राम गांजा जब्त किया गया था, और परवेज वैद, दाऊद इब्राहिम गिरोह के सदस्य भी थे। बता दें कि, अगस्त 2022 में महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ने दाऊद इब्राहिम गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार भी किया था।
न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने 11 जुलाई के आदेश में, जिसका विवरण शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते द्वारा पकड़े गए दो व्यक्तियों को मुख्य रूप से जमानत दे दी।

