Gyanvapi Case : हिंदू पक्ष को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, ASI सर्वे की याचिका हुई खारिज

0
175

न्यूज़लिंक हिंदी। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को कोर्ट से लगा बड़ा झटका,उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने पूरे ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका को शुक्रवार को मुख्य रूप से खारिज कर दिया।

हिंदू पक्ष के एक वकील ने यह मुख्य जानकारी दी, हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले मदन मोहन यादव ने कहा कि दीवानी न्यायाधीश जुगल किशोर शंभू ने पूरे ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका पूर्ण रूप से खारिज कर दी।

जिला अदालत के 21 जुलाई, 2023 के आदेश के बाद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यह निर्धारित करने के लिए यहां काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया कि क्या मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर के पहले से मौजूद ढांचे के ऊपर ही किया गया था।

एएसआई ने 18 दिसंबर 2023 को एक सीलबंद लिफाफे में जिला अदालत को अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट मुख्य रूप से सौंपी थी। हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए जाने के बाद अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था कि क्या 17वीं सदी की मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के अवशेषों के ऊपर किया गया था।

ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने ये भी कहा कि अदालत ने एएसआई द्वारा पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र के संरक्षण के अतिरिक्त सर्वेक्षण के लिए हमारे आवेदन को संयुक्त रूप से खारिज कर दिया है। हम इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय भी जाएंगे। हिंदू पक्ष की याचिका का मुस्लिम पक्ष ने विरोध करते हुए कहा था कि खुदाई से मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here