न्यूजलिंक हिंदी वाराणसी डेस्क।
वाराणसी ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक मस्जिद परिसर में ASI सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। 26 जुलाई तक हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। इस बीच मस्जिद समिति उच्च न्यायालय का रुख करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से एएसआई को मस्जिद स्थल पर कोई आक्रामक कार्य न करने के निर्देश दिए है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दो बजे सुनवाई शुरू होगी।
Gyanvapi case | Supreme Court says no ASI survey of Gyanvapi mosque complex till 5 pm, July 26th.
— ANI (@ANI) July 24, 2023
High Court order shall not be enforced till 26th July. In the meantime, the mosque committee shall move High Court. pic.twitter.com/MMm9Xw1W3Q
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) को सुबह सात बजे से सर्वे शुरू करना था। लेकिन, इसके खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। अधिवक्ता हुजेफा अहमदी का कहना है कि मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण आज शुरू हो गया है और हमारा अनुरोध है कि 2-3 दिनों के लिए इसे टाल दिया जाए।
#WATCH | On Supreme Court's order, Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side in the Gyanvapi mosque case, says "The SC has passed a stay on the execution of the order of the Varanasi court on survey of the Mosque complex to allow the Anjum to challenge the same before the… pic.twitter.com/QuxIhx5c9X
— ANI (@ANI) July 24, 2023
हिंदू पक्ष के वकील ने यह बात कही
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एससी ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी है, ताकि अंजुम को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके। हमारी कानूनी टीम उच्च न्यायालय पहुंच रही है और हम इसका विरोध करेंगे। ज्ञानवापी की सच्चाई एएसआई के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी। उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करेगा, इलाहाबाद एचसी अपनी योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करेगा।

