सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सीबीआई केस में दिल्ली सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी

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न्यूज़लिंक हिंदी। सुप्रीम कोर्ट शराब नीति ‘घोटाला’ मामले में केजरीवाल की दो अलग-अलग याचिकाओं पर शुक्रवार को अपना फैसला सुना रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सीबीआई केस में दिल्ली सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी है, सुप्रीम कोर्ट फिलहाल अपना फैसला पढ़ रहा है। इनमें से एक याचिका में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जबकि दूसरी याचिका उन्होंने जमानत से इनकार किये जाने के फैसले के खिलाफ दायर भी की है।

मिली जानकारी के मुताबिक, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ दोनों याचिकाओं पर फैसला सुना रही है, पीठ ने पांच सितंबर को केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख को 26 जून को गिरफ्तार किया था।

उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच अगस्त के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के इस मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था।

दिल्ली सीएम को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने निजी आजादी पर विचार किया है, ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना नहीं, बाकी शर्तें ट्रायल कोर्ट लगाएगा। जस्टिस भुइयां ने कहा कि इन आधारों पर अपीलकर्ता को हिरासत में रखना न्याय का मखौल है, विशेषकर तब जब उसे अधिक कठोर PMLA में जमानत दी गई है।

जस्टिस भुईयां ने कहा कि ऐसा लगता है कि ईडी मामले में केजरीवाल को निचली अदालत से नियमित जमानत दिए जाने के बाद ही सीबीआई सक्रिय हुई और हिरासत की पूर्ण मांग भी की।

साथ ही उन्होंने कहा कि 22 महीने से अधिक समय तक उन्हे गिरफ्तार करने की आवश्यकता बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई, इस तरह की कार्रवाई से गिरफ्तारी पर ही गंभीर सवाल उठते हैं। इस पर मुख्य विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दो जजों की सहमति से इम मामले पर अपना फैसला सुनाया।

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