भारत ने अमेरिका को दिया करारा जवाब, ‘CAA हमारा आंतरिक मामला है, सीमित समझ रखने वाले हमें ना बताएं’

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर अमेरिका के बयान को लेकर भारत का जवाब सामने आया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा- नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत का आंतरिक मामला है और इस पर अमेरिका का बयान गलत है।

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न्यूज़लिंक हिंदी। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर अमेरिका के बयान को लेकर भारत का जवाब सामने आया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा- नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत का आंतरिक मामला है और इस पर अमेरिका का बयान गलत है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीएए राज्यविहीनता के मुद्दे को संबोधित करता है, मानवीय गरिमा प्रदान करता है और मानवाधिकारों का समर्थन करता है।

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भारत ने अमेरिका विदेश विभाग को जवाब देते हुए कहा, “नागरिकता संशोधन अधिनियम अपनी समावेशी परंपराओं, मानवाधिकारों के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए भारत का आंतरिक मामला है। नागरिकता (संशोधन) कानून नागरिकता देने के लिए है, यह नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। सीएए के कार्यान्वयन पर अमेरिकी विदेश विभाग के बयान को विदेश मंत्रालय ने गलत, अनुचित और बेतुका बताया है। विदेश विभाग ने कहा, “भारतीय संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, ऐसे में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार पर चिंता का कोई आधार नहीं है।”

साथ ही सीएए के खिलाफ आलोचना को खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि संकट में फंसे लोगों की मदद को लिए किए गए प्रशंसनीय पहल को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ना सही नहीं है। विभाग की ओर से कहा गया कि जिन लोगों को भारत की बहुलवादी परंपराओं, विभाजन के बाद के इतिहास की सीमित समझ है, उनके द्वारा व्याख्यान देने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

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दरअसल, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम 11 मार्च से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की अधिसूचना के बारे में चिंतित हैं।अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, “हम बारीकी से निगरानी कर रहे हैं कि इस अधिनियम को कैसे लागू किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं।”

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