न्यूज़लिंक हिंदी, कानपुर। जाजमऊ आगजनी के मामले में इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी की मोबाइल की लोकेशन के मामले में कानपुर कोर्ट में सीडीआर पेश की गई। वहीं इरफान के अधिवक्ता करीम सिद्दीकी ने बताया कि सीडीआर में इरफान और रिजवान की लोकेशन की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी।
Kanpur: जाजमऊ आगजनी के मामले में कोर्ट में पेश की गई इरफान और रिजवान की सीडीआर, कोर्ट ने जियो कंपनी को किया तलब pic.twitter.com/O55ueJglNW
— Newslink Hindi (@newslinkhindi) December 15, 2023
इसके बाद कोर्ट में पूरी जानकारी के लिए अपील की थी। हालांकि अपील के बाद कोर्ट ने जिओ कंपनी को आदेश किया था की पूरी लोकेशन प्रोवाइड कराई जाए। हालांकि पूरे मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए जियो कंपनी को तलब किया है।
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वही इरफान सोलंकी के अधिवक्ता का कहना है की घटना के वक्त रिजवान और इरफान की लोकेशन घटनास्थल से बहुत ही अलग है। जहां रिजवान सोलंकी की लोकेशन लखनऊ तो इरफान की लोकेशन घटना स्थल से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मामले में आज जिओ कंपनी को कोर्ट के समक्ष पेश होना है।

