कानपुर के पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिनका विवाद जिलाधिकारी से हुआ था, और फिर जिसके बाद उनका तबादला भी कर दिया गया था।
आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी अपने कार्यालय में चार्ज लेने पहुंचे। और फिर मौके पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस बल मौजूद है।
ये भी बता दें कि कल ही हाईकोर्ट ने सीएमओ के निलंबन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने नए सीएमओ की तैनाती आदेश पर भी रोक लगाई है।
और अदालत ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कर हफ्ते का समय दिया है। और फिर न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने यह आदेश डॉ. नेमी की याचिका पर दिया।
साथ ही डॉ. नेमी की राज्य सरकार ने डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह से विवाद के बाद बीती 19 जून को निलंबित कर दिया था।
और फिर याची ने खुद को निलंबित करने समेत श्रावस्ती के अतिरिक्त सीएमओ डॉ. उदय नाथ को कानपुर नगर का सीएमओ तैनात करने के आदेशों को चुनौती भी दी है।
और फिर इसके अलावा याची के अधिवक्ता एलपी मिश्र का कहना था कि बगैर कोई जांच की कारवाई शुरू किए याची को निलंबित किया गया।
साथ ही, निलंबन आदेश में जो आरोप भी लगाए गए हैं। और वे परिणामी बड़ी सजा वाले नहीं होंगे। ऐसे में, नियमानुसार याची का निलंबन नहीं किया जा सकता था। और फिर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को नियत की है।