Kanpur News : अब बिल में गड़बड़ी होने पर हर्जाना भरेगी KESCO, उपभोक्ता ले सकेंगे मुआवजा

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न्यूज़लिंक हिंदी। अब बिजली उपभोक्ता को परेशान होने की जरूरत नहीं ,क्यों कि अगर बिजली उपभोक्ता किसी सेवा या उपकरण के लिए कीमत चुकाते हैं और उन्हें तय समय पर सेवा नहीं मिलती तो मुआवजे के हकदार हैं।

इसके साथ ही विद्युत समस्या दूर न होने पर भी उपभोक्ता बिजली कंपनियों से मुआवजा ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के निर्देश पर पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने प्रदेश में बीते वर्ष मुआवजा संबंधी कानून नियमित रूप से लागू किया है। इस कानून की नियम-शर्तों से उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए केस्को के सभी सबस्टेशनों में कन्ज्यूमर ग्र्रीवांस एंड रिड्रेसल फोरम का गठन किया जाएगा।

विद्युत मुआवजा संबंधी कानून के मुताबिक अगर घर की बिजली घंटों गायब रहती है और तय समय में नहीं आती है, तो उपभोक्ता उसका पूरा मुआवजा ले सकते हैं। मुआवजा तभी मिलेगा जब उपभोक्ता विद्युत समस्या के लिए कस्टमर केयर सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराएगा।

समय से समस्या दूर नहीं होने पर उपभोक्ता को टोल फ्री नंबर के जरिए मुआवजे की मांग भी करनी होगी। इसके लिए केस्को में सर्किल लेवल पर कन्ज्यूमर ग्र्रीवांस एंड रिड्रेसल फोरम भी गठित की गई है। इसमें उपभोक्ता व प्रशासनिक अधिकारी शामिल किए गए हैं। बीते सप्ताह जनसुनवाई में शामिल होने आए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष ने इसकी पूर्ण जानकारी दी थी।

इसी के बाद केस्को ने सभी सबस्टेशनों में सीजीआरएफ के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। इससे उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग से मिलने वाली सभी सुविधाओं की जानकारी संयुक्त रूप से मिल सकेगी। सुविधा न मिलने पर कब और कितना मुआवजा मिलेगा, इसका भी जानकारी उपभोक्ता ले सकेंगे।

मिली जानकारी के मुताबिक सीजीआरएफ में शिकायत करने का फार्मेट केस्को की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। जल्द ही केस्को सभी खंड व सबस्टेशन लेवल पर सीजीआरएफ भी बनाएगा। केस्को अधिकारी सीजीआरएफ का प्रचार-प्रसार भी करेंगे, ताकि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की अधिक से अधिक जानकारी हो सके।

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