न्यूज़लिंक हिंदी। बेकनगंज स्थित शत्रु संपत्ति में संचालित बाबा स्वीट्स में बाबा की बिरयानी ही नहीं बल्कि खोवा की बर्फी गरम मसाला और घी में भी मिलावट की जाती थी। अपर जिलाधिकारी नगर डा. राजेश कुमार ने सुनवाई के बाद चार मामलों में चार लाख रुपये वसूली के आदेश दिए हैं। कुल 27 मामलों में उन्होंने 12.70 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
बेकनगंज स्थित शत्रु संपत्ति में संचालित बाबा स्वीट्स में बाबा की बिरयानी ही नहीं, खोवा की बर्फी, गरम मसाला और घी में भी मिलावट की जाती थी। अपर जिलाधिकारी नगर डा. राजेश कुमार ने सुनवाई के बाद चार मामलों में चार लाख रुपये वसूली के आदेश दिए हैं। कुल 27 मामलों में उन्होंने 12.70 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की धनराशि जमा नहीं करने पर भूराजस्व की तरह इसकी वसूली भी की जाएगी।
बाजार में बर्फी-दूध, लड्डू-खोवा, नमकीन समेत ज्यादातर खाद्य सामग्री में मिलावट की जा रही है। ये सच मार्च में एडीएम सिटी की ओर से सुनवाई के बाद 27 कारोबारियों पर लगाए गए जुर्माने के आंकड़े सामने आया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त खाद्य-दो विजय प्रताप सिंह ने बताया कि एडीएम कोर्ट ने मेसर्स बाबा स्वीट्स बेकनगंज के लाइसेंसी मोहम्मद आरिफ निवासी चमनगंज पर चार वस्तुओं पर एक-एक लाख जुर्माना लगाया है।
इसी तरह मेसर्स राजा डेरी काकादेव के राजा अली पर 40 हजार, यशोदा नगर के अनूप कुमार के यहां से बूंदी में खामी पर 35 हजार, सीताराम मोहाल के आदित्य इंटरप्राइजेज के पान मसाला में गलत पैकिंग पर 75 हजार, सरसों के तेल में मिलावट पर मेसर्स वरुण इंटरप्राइजेज पर 75 हजार जुर्माना लगाया है।

