न्यूज़लिंक हिंदी, बांदा। माफिया मुख्तार अंसारी को 33 वर्ष 3 महीने 9 दिन पुराने गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में बुधवार यानी आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मुख्तार को अब तक सात मामलों में सजा मिल चुकी है। आठवें मामले में दोषी करार दिया गया है।
जानकारी अनुसार विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई। वहीं इस दौरान मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया। इसी अदालत ने ही 5 जून 2023 को अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने माफिया को 36 साल पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस और जालसाजी के मामले में दोषी करार दिया। मुख्तार पर फर्जी तरीके से डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस हासिल करने के मामले में विशेष एमपी- एमएलए कोर्ट के जज अवनीश गौतम की कोर्ट ने पूर्व विधायक को दोषी करार दिया है। मुख्तार को आईपीसी की धारा 428, 467, 468, 120बी और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत आरोप सिद्ध होने के बाद दोषी करार दिया।
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