न्यूज़लिंक हिंदी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब बताया जा रहा है कि ईडी के प्रतिवेदन पर एसीबी/ईओडब्ल्यू ने भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर एफआईआर की एक कॉपी भी जमकर वायरल हो रही है। हालांकि अभी तक किसी अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

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इन धाराओं में दर्ज की FIR
समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पूर्व सीएम बघेल और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 34, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि भूपेश बघेल और 21 अन्य लोगों के खिलाफ 4 मार्च को मामला दर्ज किया गया था।
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क्यों दर्ज हुई FIR?
जानकारी के अनुसार, ईओडब्लू और एसीबी विंग ने महादेव बेटिंग एप के मालिकों से 508 करोड़ रुपये प्रोटेक्शन मनी लेने के मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत 21 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। उन्होंने ये FIR प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज की है।

