आतंकी फंडिंग मामले में सांसद इंजीनियर राशिद को 2 अक्टूबर तक मिली अंतरिम जमानत, जम्मू-कश्मीर में कर सकेंगे चुनाव प्रचार

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न्यूज़लिंक हिंदी। जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद को अब जाकर बड़ी राहत मिली है।

मंगलवार को दिल्ली की विशेष एनआईए की पटियाला हाउस कोर्ट ने राशिद को अंतरिम जमानत दे दी है, उन्हें ये जमानत जम्मू-कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए मिली है, जिसके तहत कोर्ट ने उन्हें 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राशिद को जमानत दी, जिन्होंने आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख भी किया था। कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत देते हुए 2/2 लाख के दो मुचलकों और 2 लाख का पर्सनल बांड भरना के लिए कहा है।

हांलाकि एनआईए ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि राशिद गवाहों को प्रभावित भी करेंगे। एनआईए का तर्क है कि जमानत मिलने पर राशिद संसद सदस्य के रूप में गवाहों को प्रभावित करने और न्याय में बाधा डालने के लिए अपने पद का दुरुपयोग भी कर सकते हैं।

2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद राशिद 2019 से जेल में हैं। वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत अर्जी पर अपना फैसला कल बुधवार तक के लिए सुरक्षित कर के रख लिया है।

 

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