MS Dhoni की याचिका और IPS अधिकारी को जेल, मद्रास हाईकोर्ट ने सुनाई ये सजा… जानें पूरा मामला

दरअसल, भारत के पूर्व कप्तान धोनी ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दायर किया था।

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न्यूज़लिंक हिंदी। महेंद्र‍ सिंह धोनी की याच‍िका पर मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी से जुड़े इस मामले में अदालत की अवमानना मामले में यह फैसला सुनाया।

दरअसल, भारत के पूर्व कप्तान धोनी ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दायर किया था। वहीं संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील करने के लिए न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की बेंच ने 30 दिनों के लिए न‍िलंब‍ित कर दिया है।

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धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी वाले मामले में उनका (माही) नाम आने के लिए 2014 में दायर मानहानि के मुकदमे के जवाब में दायर अपने जवाबी हलफनामे में न्यायपालिका के खिलाफ संपत कुमार द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए संपत कुमार को दंडित करने की मांग की थी। साथ ही 100 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई थी।

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इससे पहले शुक्रवार को मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी के सम्मान में सात (7) नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया है। भारत ने इस अनुभवी खिलाड़ी और शानदार कप्तान के मार्गदर्शन में तीन आईसीसी खिताब जीते थे। जब तक धोनी खेलते थे, तब तीन ही आईसीसी टूर्नामेंट हुआ करते थे और धोनी तीनों ट्रॉफी जीतने वाले दुनिया के पहले कप्तान थे।

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