सरकार ने अटल पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और आसान और सुरक्षित बनाने के लिए कुछ और भी नए नियम लागू किए हैं।
और फिर डाक विभाग ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें बताया गया कि 1 अक्टूबर, 2025 से APY के लिए पुराने फॉर्म स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं।
और फिर नए पंजीकरण के लिए केवल नया संशोधित फॉर्म ही मान्य होगा। और यह कदम पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही उठाया गया है ताकि योजना के तहत लोगों को मिलने वाली पेंशन और उससे जुड़ी सेवाएं बेहतर और व्यवस्थित भी हो सकें।
और फिर अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो खास तौर पर देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ही बनाई गई है।
और इस योजना में 18 से 40 वर्ष के बीच कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है।
इस योजना के तहत सदस्य 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर मासिक पेंशन पाने का अधिकार रखते हैं, जो न्यूनतम 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक हो सकती है।
और फिर पेंशन की रकम सदस्य द्वारा नियमित योगदान पर निर्भर करती है। और इसका मकसद गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है।
अब इसके अलावा अब नए APY के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ नया फॉर्म स्वीकार किया जाएगा, जो कुछ जरूरी नई जानकारियों के साथ आता है।
और इस फॉर्म में FATCA/CRS की अनिवार्य घोषणा भी शामिल है। और फिर इसका मतलब है कि अब आवेदन करने वाले की विदेशी नागरिकता की जानकारी ली जाएगी।
ताकि योजना केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित रहेय इसके साथ ही, केवल डाकघर के माध्यम से ही नए APY खाते खोले जा सकेंगे क्योंकि ये खाते डाक बचत खातों से जुड़े हुए होते हैं।
और फिर पुराने फॉर्म से 30 सितंबर 2025 के बाद कोई नया पंजीकरण स्वीकार भी नहीं होगा।
इसके अलावा अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
और इसके अलावा, आवेदक के पास बैंक या डाकघर में बचत खाता होना जरूरी है। और साथ ही आवेदनकर्ता टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए।
रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है ताकि योजना से जुड़े जरूरी अपडेट सीधे मोबाइल पर ही मिल सकें।