न्यूज़लिंक हिंदी, कानपुर। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की सोमवार को कोर्ट में पेशी हुई। इरफान कोर्ट से महाराजगंज जेल जाने के दौरान मीडिया से बोले मेरे लिए दुआ करना। सोमवार को गैंगस्टर समेत चार मुकदमों में सनुवाई की जानी थी। गैंगस्टर में मुकदमें में जिरह के दौरान बचाव पक्ष ने चार्जशीट की पूरी नकल न दिए जाने बात कही, जिस पर अभियोजन ने जरूरी कागजात बचाव पक्ष को मुहैया कराने की जानकारी कोर्ट को दी। जिसके बाद अगली सुनवाई 18 दिसंबर को तय की गई।
Kanpur News : समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की सोमवार को कोर्ट में पेशी हुई। इरफान कोर्ट से महाराजगंज जेल जाने के दौरान मीडिया से बोले मेरे लिए दुआ करना। @yadavakhilesh @IrfanSolanki pic.twitter.com/JVGOkXgX1n
— Newslink Hindi (@newslinkhindi) December 5, 2023
सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी की गैंगस्टर, फर्जी आधार कार्ड पर हवाई यात्रा करना, रंगदारी मामले व वर्ष 2017 में कर्नलगंज थाने में दर्ज आचार संहिता के मामले सुनवाई की गई। कोर्ट में पेशी के दौरान इरफान ने हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए पहुंचे, जबकि रिजवान बिना कोई जवाब दिए कोर्ट में चले गए। एमपी एमलए सेशन कोर्ट में विचाराधीन गैंगस्टर के मुकदमें में जिरह के दौरान इरफान के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कहा कि पुलिस की ओर से लगाई गई चार्जशीट की नकल उनको नहीं मिली है। अभियोजन पक्ष ने तर्क देते हुए न्यायालय को बताया कि चार्जशीट से जुड़े जरूरी दस्तावेज बचाव पक्ष को सौंप दिए गए है।
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जिसके बाद कोर्ट ने मामले में 18 दिसंबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की। वहीं एमपी एमएलए लोअर कोर्ट में चल रहे फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा, अकील अहमद से रंगदारी मांगने का मामला व वर्ष 2017 में कर्नलगंज थाने में दर्ज चुनाव आचार संहिता के मामले में सुनवाई की गई। फर्जी आधार कार्ड मामले में सुनवाई के दौरान सपा विधायक पर आरोप तय नहीं सके। वहीं रंगदारी के मामले में वादी अकील अहमद की अनुपस्थिति के कारण जिरह नहीं हो सकी। दोनों मामलों में पुलिस ने 18 दिसंबर सुनवाई की तिथि निर्धारित की। वहीं आचार संहिता मामले में अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने लिखित बहस दाखिल करने के लिए कहा, जिस पर मामले में आठ दिसंबर को सुनवाई की तय की गई। कोर्ट से निकलने के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए इरफान ने कहा कि मेरे लिए दुआ करना। सुनवाई के बाद पुलिस विधायक इरफान व रिजवान को महाराजगंज जेल लेकर रवाना हो गई।
पुलिस कोर्ट में पेश करेगी सीडीआर व लोकेशन
जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा का घर फूंकने के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य आरोपी जेल में बंद है। सात दिसंबर को कोर्ट मामले में सुनवाई करेगी। जिसके लिए कोर्ट ने दोनों आरोपियों की सीडीआर व लोकेशन पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान पुलिस इरफान सोलंकी और रिजवान की कोर्ट में सीडीआर और लोकेशन पेश करेगी।
यह है पूरा मामला
जाजमऊ थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली महिला नजीर फातिमा ने सपा विधायक इरफान सोलंकी की शह पर भाई रिजवान द्वारा झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगाया था। मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद सपा विधायक भाई समेत फरार हो गए थे। उनकी लोकेशन एयरपोर्ट में मिली थी। पुलिस ने इरफान सोलंकी की मदद करने पर नूरी शौकत समेत कई को सलाखों के पीछे भेजा है। इधर, कुर्की के आदेश की जानकारी लगते ही सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी ने पुलिस कमिश्नर के समक्ष आत्मसर्मपण कर दिया था

