सत्येन्द्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, जल्द ही सरेंडर करने का मिला आदेश

जमानत वाली याचिका को सोमवार यानी आज खारिज कर दिया है। अब उन्हें जल्द ही सरेंडर करना होगा।

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न्यूज़लिंक हिंदी। धन शोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत वाली याचिका को सोमवार यानी आज खारिज कर दिया है। अब उन्हें जल्द ही सरेंडर करना होगा। बता दे कि जैन को तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया गया है।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद 17 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था
जानकारी के लिए बता दे कि जैन ने मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 6 अप्रैल 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। ईडी ने आप नेता को उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था।

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