केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत मांगन पड़ा भारी, हाई कोर्ट ने लगाया 75 हजार का जुर्माना

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न्यूज़लिंक हिंदी। दिल्ली हाई कोर्ट में आज एक अजीब गरीब दिलचस्प वाक्या हुआ। एक व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट में ही केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए एक अर्जी दाखिल की। इस अर्जी पर केजरीवाल की तरफ से ही आपत्ति दर्ज कराई गई।

यही नहीं कोर्ट ने भी इसपर ऐतराज जताया और याचिकाकर्ता से कुछ तीखे सवाल किए। अरविंद केजरीवाल के वकील का सवाल था कि वो कौन होता है ऐसी मांग करने वाला। तमाम दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मांग करने वाले याचिकाकर्ता का अर्जी खारिज कर उसपर 75,000 का जुर्माना भी लगा दिया।

केजरीवाल के वकील को जवाब देते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। मैं इस देश का नागरिक हूं और मुझे इस देश का संविधान देता है कि मैं इस मुद्दे को उठाउं। इसपर हाई कोर्ट ने भी पूर्ण आपत्ति जताई। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको उनकी मदद की जरूरत नहीं है। जेंटलमेन न्यायिक निर्देशों के आधार पर न्यायिक हिरासत में हैं।

हम पहले ही कह चुके हैं कि राष्ट्रहित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखा जाना चाहिए पर यह फैसला केजरीवाल खुद ले सकते हैं। आप कह रहें कि आपके पास वीटो पावर है तो क्या आप यूएन से हैं। जब आपने तय कर लिया है तो अदालत में क्यों आए हैं? अपनी मांगों को देखिए,आप कौन होते हैं उनकी ओर से अंडरटेकिंग देने वाले। हम इस याचिका को जुर्माना लगाते हुए खारिज कर रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने 75,000 का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी और इस रकम को एम्स के फंड में जमा कराने का निर्देश दे दिया।

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