न्यूज़लिंक हिंदी। तमिलनाडु के वरिष्ठ मंत्री के पोनमुडी को मद्रास हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने उन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की तरफ से पोनमुडी को बरी करने के फैसले को पलटते हुए ये सजा सुनाई।
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दरअसल, मंगलवार को ही उच्च न्यायालय ने के. पोनमुडी को करप्शन के केस में दोषी पाया था। उनके अलावा पत्नी को भी दोषी ठहराया गया था और आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है।
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के. पोनमुडी पर यह केस 2006 से 2011 तक मंत्री रहने के दौरान कमाई गई दौलत को लेकर चल रहा था। अदालत का कहना था कि 72 साल के के. पोनमुडी के ज्ञात स्रोतों से 1.75 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति पाई गई है। यह संपत्ति कैसे अर्जित की गई है, इसके बारे में मंत्री जानकारी नहीं दे सके हैं।

