सुप्रीम कोर्ट :दिल्ली एनसीआर में अब ग्रीन पटाखों की दी अनुमति, लेकिन लगाई ये शर्तें

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को, दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को लेकर अब कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी।

और फिर लाइव लॉ के अनुसार, सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस चंद्रन की पीठ ने ये भी कहा कि ग्रीन पटाखों की बिक्री की 18 से 21 अक्तूबर तक इजाज़त होगी।

और फिर इसके अलावा पीठ ने ये भी कहा कि पटाखे जलाने का समय शाम छह से रात 10 बजे तक रहेगा। और फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्देश का मुख्य स्वागत भी किया है।

और आगे उन्होंने कहा, इस बड़े त्योहार से जुड़े करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अदालत के आए फैसले के लिए उनका आभार व्यक्त करती हूं।

और फिर हम सभी पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए ग्रीन पटाखों का आनंद भी लेंगे।

और फिर पर्यावरण और परंपरा के बीच संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है और दिल्ली सरकार इस बात को बखूबी समझती है।

और फिर वहीं दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने ये भी कहा, वर्ष 2018 में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कोर्ट ने पारंपरिक पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था और ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी।

लेकिन इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं को देखते हुए एनजीटी ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।

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