इनकम टैक्स फिल करते समय बरते सावधानियां , वरना अटक जाएगा रिफंड का पैसा

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न्यूज़लिंक हिंदी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरते समय लोग अक्सर गलतियां कर बैठते हैं ,जिससे उनका पैसा अटक जाता हैं। इसलिए फाइल रिटर्न करने से पहले बहुत ही सावधानी बरते , लेकिन कई बार एक चूक की वजह से उन्हें उनका रिटर्न नहीं मिल पाता।

आपसे ये गलती न हो इसलिए बता दें कि ITR फाइल करने के बाद आपको इसका ई-वेरिफिकेशन करना बहुत ही अनिवार्य है। ई-वेरिफिकेशन ITR फाइल करने के 30 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए।

अगर आपने अपना ITR ई-वेरीफाई नहीं किया तो आपका ITR फाइल किया हुआ नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब है कि ई-वेरिफिकेशन के बिना फाइलिंग प्रोसेस अधूरा माना जाता है और आपका ITR अमान्य हो जाता है।

ITR फाइल करते समय आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। आप जो भी जानकारी ITR फाइल करते वक्त फॉर्म में भरते हैं वह एकदम सटीक होनी चाहिए। क्योंकि आपके द्वारा दी गई डिटेल्स को वेरिफाई करने के बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड जारी करता है।

कई बार लोगों के बैंक अकाउंट डिटेल में गलती होने की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रिफंड जारी करने के बाद भी उन्हें मिल नहीं पाता। इसलिए आप भी एक बार अपने बैंक अकाउंट की डिटेल चेक कर लें। अगर बैंक डिटेल गलत हो तो तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर इसे सही कर सकते हैं।

अगर आपकी बैंक डिटेल गलत होने की वजह से आपको रिफंड नहीं मिला तो ऐसे मामले में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करनी होगी कि इसे दोबारा जारी किया जाए। इस तरीके से ITR को ई-वेरीफाई करने के लिए आपको अपना आधार नंबर और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करना होगा।

अगर आपका बैंक अकाउंट आपके पैन से जुड़ा हुआ है, तो आप अपने बैंक से जनरेट केवाईसी का इस्तेमाल करके अपने ITR को ई-वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका डीमैट अकाउंट है, तो आप अपने डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर की तरफ से दी गई EVC का इस्तेमाल करके अपने ITR को ई-वेरीफाई कर सकते हैं।

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