संभल की जामा मस्जिद मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी, कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न लें। पहले शांति जरूरी है। मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाएगी। इसे खोला नहीं जाएगा। सीजेआई ने कहा कि मामले में सही और गलत क्या है। हम अभी यह नहीं देख रहे हैं। याचिकाकर्ताओं को आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। सीजीआई ने कहा कि हम इस समय कुछ नहीं कहना चाहते। हम इसे पेंडिंग रखेंगे। यह सुनिश्चित करें कि शांति बनी रहे।
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हाईकोर्ट की अनुमति के बिना मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई फैसला नहीं सुनाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका फाइल होते ही इस पर 3 दिन के भीतर सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखें। दोनों समुदायों में शांति समिति का गठन करें।
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