योगी सरकार द्वारा निराश्रित महिला पेंशन योजना चलाई जा रही है जिसका मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1000 की पेंशन पूर्ण रूप से प्रदान की जाती है।
और जो हर तीन माह में सीधे उनके बैंक खाते में आती है। यह योजना विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन को सुधारने में पूर्ण मदद करती है।
केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में जानकारी के अभाव में तमाम लोग भी परेशान होते हैं।
और उन्हें इधर से उधर भटकना पड़ता है। इसमें हम आपको योजना से जुड़े सभी पहलू बताते हैं। इस बार निराश्रित महिला पेंशन योजना के बारे में बता रहे हैं, जो जिला प्रोबेशन कार्यालय के माध्यम से ही पूर्ण मिलती है।
इसके अतिरिक्त निराश्रित महिला पेंशन उन महिलाओं को मिलती है, जिनके पति का निधन हो चुका होता है। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होता है। और कई बार लोग आवेदन की जानकारी नहीं होने के कारण परेशान या दूसरे लोगों के पास भटकते रहते हैं।
ऐसे में उनका काफी समय भी बर्बाद होता है और बेवजह पैसे भी खर्च कर डालते हैं। निराश्रित महिला पेंशन के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। ये जनसेवा केंद्र, स्वयं के मोबाइल फोन से भी किया जा सकता है।
इसके अलावा सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन व घर बैठे आवेदन वेबसाइट sspy-up. gov.in पर जाकर कर सकते हैं। महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र हो। न्यूनतम उम्र 18 साल या उससे अधिक, अधिकतम कोई सीमा नहीं। आवेदक का आधार कार्ड व उससे लिंक मोबाइल नंबर अवश्य हो।
और बैंक पास बुक, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक हो। एक रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो। आय प्रमाण पत्र, जिसमें परिवार की सभी स्रोत से आय प्रतिवर्ष दो लाख से अधिक न हो। आवेदक को किसी अन्य पेंशन योजना से लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल रहा हो, जैसे वृद्धावस्था, दिव्यांग पेंशन आदि।