यूनियन बजट 2025 : न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शनिवार को देश का बजट 2024-25 पेश कर दिया।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शनिवार को देश का बजट 2024-25 पेश कर दिया। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर बजट को पेश किया गया। बजट में कृषि, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, नवाचार और अनुसंधान के साथ ही अगली पीढ़ी का सुधार कैसे हो इसका ध्यान रखा गया। बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई है।

न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की छूट इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत दी गई है। यानी नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की सालाना कमाई वालों पर 4-8 लाख रुपए पर लगने वाले 5% टैक्स और 8-12 लाख की कमाई पर लगने वाला 10% टैक्स सरकार माफ कर देगी।

इससे टैक्सपेयर को 60 हजार रुपये का फायदा होगा। मतलब यह कि अगर किसी की कमाई सालाना 12 लाख रुपए से ऊपर होती है तो उसकी टैक्स की कैलकुलेशन में 4-8 लाख पर 5% टैक्स और 8-12 लाख पर 10% टैक्स भी जोड़ा जाएगा। वहीं सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाएगी।

इसके साथ ही पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रा में 3 करोड़ मकानों का निर्माण व आवंटन होगा। बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिये सरकार भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं भी स्थापित की जायेंगी।

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